शादी हर इंसान की ज़िंदगी का एक खास पल होता है, लेकिन कई बार दिव्यांग लोगों को इस सफर में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए Vivah Protsahan Puraskar Yojana शुरू की है, ताकि दिव्यांग जोड़ों को शादी के समय आर्थिक मदद मिल सके। इस आर्टिकल में आपको इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलने वाली है, जैसे पात्रता, जरूरी कागज़ात, मिलने वाला फ़ायदा और ऑनलाइन आवेदन का पूरा तरीका।

आपको बता दें कि यह आर्टिकल पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित है और यहां दी गई जानकारी आम भाषा में समझाई गई है। अगर आप या आपके परिवार में कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें हर छोटा-बड़ा पहलू कवर किया गया है।

Vivah Protsahan Puraskar Yojana क्या है?

Vivah Protsahan Puraskar Yojana उत्तर प्रदेश सरकार की एक राज्य प्रायोजित योजना है, जिसे खासतौर पर दिव्यांग लोगों के लिए लाया गया है। इस योजना के तहत अगर दिव्यांग व्यक्ति शादी करता है, तो सरकार की तरफ से उसे नकद राशि का फ़ायदा दिया जाता है। इस योजना का मकसद दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाना है। यह योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, ताकि लोगों को आसानी हो।

योजना के तहत मिलने वाली राशि

इस योजना में मिलने वाली राशि दिव्यांगता की स्थिति पर निर्भर करती है।

  • अगर केवल पुरुष दिव्यांग है, तो उसे 15,000 रुपये मिलते हैं।
  • अगर केवल महिला दिव्यांग है, तो 20,000 रुपये की रकम दी जाती है।
  • अगर वर और वधू दोनों ही दिव्यांग हैं, तो 35,000 रुपये तक की मदद मिलती है।

यह राशि सीधे दंपति के जॉइंट बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

Vivah Protsahan Puraskar Yojana की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।

  • वर की उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 45 साल होनी चाहिए।
  • वधू की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
  • वर या वधू में से कोई एक या दोनों दिव्यांग होने चाहिए।
  • दिव्यांगता कम से कम 40% या उससे ज्यादा होनी जरूरी है।
  • दंपति में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • पति-पत्नी कम से कम 5 साल से भारत के लोग हों और उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों।
  • शादी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।

जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे?

ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ कागज़ात लगाना जरूरी होता है।

  • उम्र प्रमाण पत्र
  • स्थायी पता प्रमाण पत्र
  • दोनों का जॉइंट फोटो
  • दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाण पत्र
  • जॉइंट बैंक अकाउंट की जानकारी
  • विवाह प्रमाण पत्र

इन सभी दस्तावेजों को साफ और सही तरीके से अपलोड करना जरूरी है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है।

  • सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर “पंजीकरण/आवेदन” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आवेदन फॉर्म खुलेगा, जहां आपको अपना जनपद चुनना होगा।
  • इसके बाद दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत भरें।
  • वर, वधू या दोनों का चयन करें और नाम व पता भरें।
  • विवाह की तारीख और पंजीकरण नंबर भरकर प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  • कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

ध्यान रखें कि आवेदन करने के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी 15 दिन के अंदर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में जमा करना जरूरी है।

क्यों जरूरी है यह योजना?

यह योजना छोटे वर्ग के लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। शादी के समय होने वाले खर्च में यह रकम बड़ी मदद बन सकती है। आमतौर पर ऐसी योजनाएं लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाती हैं और उन्हें आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका देती हैं।

अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं, तो देर न करें और समय रहते आवेदन करें, ताकि सरकार द्वारा मिलने वाला यह फ़ायदा आप तक पहुंच सके।

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी हेतु लिखा गया है। किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी जरूर पढ़ें।