हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना उन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो आर्थिक परेशानी का सामना करते हुए अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2025 में इस योजना को और बेहतर बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को फ़ायदा मिल सके। इस आर्टिकल में आपको योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलेगी – योजना क्या है, कौन पात्र है, कितनी रकम मिलती है, आवेदन कैसे करना है और स्टेटस कैसे देखना है।

आपको बता दें कि इस लेख में दी गई जानकारी पूरी तरह भरोसेमंद है और 2025 के नए अपडेट्स पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी भ्रम के सही जानकारी मिले, तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें। यहां आपको एक ही जगह पर वो सब कुछ मिलेगा, जो इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा क्या है?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इस योजना का मकसद छोटे वर्ग के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देना है। इसके तहत सरकार शादी के समय एक तय शगुन राशि सीधे बैंक खाते में भेजती है।

2025 में पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिए शगुन राशि में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब यह रकम 51,000 रुपये हो गई है, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अधिकतम राशि 71,000 रुपये तक है। यह योजना सिर्फ पैसों की मदद नहीं करती, बल्कि समाज में बराबरी और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है।

2025 में मिलने वाली शगुन राशि

योजना के तहत मिलने वाली रकम परिवार की श्रेणी और स्थिति पर निर्भर करती है।

  • अनुसूचित जाति, डीएनटी और टपरीवास समुदाय को 71,000 रुपये तक
  • पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को 41,000 से 51,000 रुपये तक
  • विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिलाओं की बेटियों को 51,000 रुपये
  • दिव्यांग दंपत्ति को 41,000 से 51,000 रुपये यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे किसी तरह की परेशानी न हो।

पात्रता से जुड़ी जरूरी बातें

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं।

  • परिवार हरियाणा का स्थायी निवासी हो
  • लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की 21 साल हो
  • परिवार की सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपये से ज्यादा न हो
  • एक परिवार अधिकतम दो बेटियों की शादी पर ही इस योजना का फ़ायदा ले सकता है

जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं?

आवेदन करते समय कुछ जरूरी कागजात लगाना अनिवार्य है।

  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
  • बैंक खाता जानकारी
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • शादी का कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो

इन सभी दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन लगाना होता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है।

  • सबसे पहले विवाह का पंजीकरण कराएं
  • इसके बाद योजना की ऑफिशियल वेबसाइट या सरल पोर्टल पर लॉगिन करें
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सीधा और सही भरें
  • दस्तावेज लगाकर फॉर्म सबमिट करें

ध्यान रखें कि शादी की तारीख से छह महीने के अंदर आवेदन करना जरूरी है।

आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?

फॉर्म सबमिट करने के बाद आप अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर लॉगिन करके रेफरेंस नंबर डालना होता है। आमतौर पर स्टेटस “पेंडिंग”, “अप्रूव्ड” या “रिजेक्टेड” के रूप में दिखता है।

योजना से जुड़ी ताज़ा खबर

जुलाई 2025 में सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए शगुन राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी है। इससे हजारों परिवारों को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक कमाल की पहल है, जो बेटियों की शादी में होने वाले खर्च को काफी हद तक कम कर देती है। अगर आप पात्र हैं और जरूरी शर्तें पूरी करते हैं, तो बिना देर किए इस योजना के लिए आवेदन करें। यह योजना न सिर्फ आर्थिक बोझ घटाती है, बल्कि लोगों को सम्मान के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका भी देती है।

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी हेतु लिखा गया है। किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी जरूर पढ़ें।